सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में शामिल करने की घोषणा की
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करते हुए एमएसएमई के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व मेंहम एमएसएमई को मजबूत बनाने और उन्हें आर्थिक प्रगतिका इंजन बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। श्री गडकरी ने कहा कि संशोधित दिशानिर्देशों से ढाई करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि खुदरा और थोक व्यापार को अभी तक एमएसएमई के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन अब संशोधित दिशानिर्देशों के तहतखुदरा और थोक व्यापार को भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत ऋण प्राप्त करने का लाभ मिलेगा।
संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ अब खुदरा और थोक व्यापारियों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अनुमति होगी।