सरायढेला, राम नगर कॉलोनी (नियर कोऑपरेटिव कॉलोनी) कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त

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दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा

धनबाद नगर निगम के वार्ड 24 के सरायढेला राम नगर कॉलोनी (नियर कोऑपरेटिव कॉलोनी) में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद के निर्देश पर वहा कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।

इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।

कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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