सर्वजनिक स्थानों पर पटाखा फोड़ने पर रहेगा प्रतिबंध

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छोटे पंडाल या मंडप बनाकर की जा सकती है काली पूजा

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड रांची द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह ने कोविड-19 के फैलाव से बचाव एवं उचित भीड़ प्रबंधन के लिए काली पूजा एवं दीपावली के आयोजन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किया है।

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि दीपावली के अवसर पर सार्वजनिक स्थान पर पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। निजी स्थानों पर पटाखे फोड़ने के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार एक अलग आदेश जारी किया जाएगा।

परंपरा के अनुसार पूजा समिति छोटे पंडाल या मंडप बनाकर काली पूजा का आयोजन कर सकते हैं। परंतु पंडाल या मंडप को चारों ओर से बैरिकेड करना होगा। बैरिकेड पंडाल के अंदर आयोजक सहित कुल 15 लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी। आम लोगों का पंडाल के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

आम जनता एवं श्रद्धालु बैरिकेडिंग के बाहर से मास्क लगाकर तथा 2 गज की दूरी का पालन करते हुए दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के बीच दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों को 6 फीट के अंतराल पर घेरा बनाकर स्थान चिह्नित करना होगा।

उपायुक्त ने कहा कि पंडाल के आसपास किसी प्रकार की विद्युत साज-सज्जा करना, तोरण द्वार या स्वागत गेट इत्यादि का निर्माण नहीं किया जाएगा।

मंत्रोच्चार, पाठ, आरती के लिए सुबह 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक 55 डेसिबल तक के पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम उपयोग करने की अनुमति रहेगी। टेप, ऑडियो, डिजिटल रिकॉर्डिंग का कोई प्रसारण नहीं होगा। पंडाल के आसपास किसी तरह का मेला का आयोजन, फूड स्टॉल लगाने नहीं दिया जाएगा।

विसर्जन के लिए किसी प्रकार का जुलूस निकालने नहीं दिया जाएगा। सभी प्रतिमाओं का विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत स्थान पर किया जाएगा।

काली पूजा एवं दीपावली के दौरान किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसाद एवं भोग का वितरण, किसी प्रकार का निमंत्रण पत्र, सार्वजनिक कार्यक्रम, पंडाल का उद्घाटन पर प्रतिबंध रहेगा।

उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में काली पूजा आयोजित करने की छूट नहीं होगी। दीपावली एवं काली पूजा आयोजन के क्रम में सभी पूजा समितियों को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार को निर्देश दिया है कि जिला के सभी पूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य एवं सभी संबंधित इंसिडेंट कमांडर से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के लिए अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) श्री चंदन कुमार को वरीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया है।

उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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