सार्वजानिक जगहों पर थूकने पर कार्रवाई -उपायुक्त

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गोड्डा कार्यालय

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हुये उपायुक्त किरण पासी ने बताया कि वर्तमान में पान मसालाए खैनीए जर्दा और गुटका खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।कहा कि तंबाकू का सेवन और थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है बावजूद लोगों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील कर कहा कि जिले में अभी तक 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सक्रिय हैं जिसका इलाज जारी है तथा जिले मे कोरोना पॉजिटिव से एक व्यक्ति की मौत होने के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील कर कहा कि आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंर्तगत विधि सम्मत कारवाई की जायेगी। उपायुक्त ने इस संबंध में कार्यालय प्रधान व संबंधित अधिकारियों को जिले भर केसरकारी एवं गैर सरकारी तथा सार्वजनिक स्थलों पर परिसरों में धूम्रपान निषेध से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है।

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