स्मार्ट फोन या कंप्यूटर से वेबसाइट esamadhan.egovdhn.in पर कर सकते हैं शिकायत रजिस्टर

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ई-समाधान पोर्टल

शिकायतकर्ता के लिए पहचान पत्र एवं मोबाइल नंबर देना अनिवार्य

निशुल्क हो रही है शिकायतें दर्ज

आम जनों की शिकायतों का पारदर्शी, त्वरित और समयबद्ध तरीके से निवारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) धनबाद एवं डीएमएफटी के संयुक्त प्रयास से विकसित ई-समाधान पोर्टल मंगलवार, 10 नवंबर 2020 से प्रारम्भ किया गया है।

इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज शिकायतों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति दर्ज नही की जा रही है। इस संबंध में सभी पदाधिकारियों को उनके लॉगिन में लंबित सभी शिकायतों का त्वरित निवारण करने का निर्देश दिया गया है।

ई-समाधान की विशेषता

ई-समाधान के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतों का निवारण किया जाता है। शिकायत दर्ज होने से लेकर अनुपालन तक की प्रक्रिया की रियल टाइम ट्रैकिंग एवं सूचना संप्रेषण की सुविधा प्रदान की गई है। संबंधित विभागों के द्वारा इसका समयबद्ध अनुपालन करना अनिवार्य है। ई-समाधान पारदर्शी, सशक्त एवं सुरक्षित शिकायत निवारण प्रणाली है।

इसके माध्यम से लोग कहीं से भी पोर्टल या स्मार्ट फोन से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए इसे हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में विकसित किया गया है।

ई-समाधान में ऐसे होती है शिकायत दर्ज

ई-समाधान में शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से वेबसाइट esamadhan.egovdhn.in पर रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नाम और पूरा पता देना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी शिकायत के संबंध में ब्योरा लिखकर, संबंधित दस्तावेज को पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉरमेट (पीडीएफ) के साथ पोर्टल पर अपलोड करना है। शिकायत अपलोड होने के साथ ही आवेदक को टोकन नंबर और एसएमएस प्राप्त होता है। इसके बाद आवेदक शिकायत के संबंध में सारी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। शिकायत के प्रगति की हर जानकारी एसएमएस से मिलती है। जन शिकायत कोषांग के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने हेतु शिकायतकर्ता को अपना पहचान पत्र एवं मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।

यहां भी निशुल्क होती है शिकायत दर्ज

उपायुक्त ने बताया कि लोग स्वयं अपने मोबाइल फोन एवं कंप्यूटर के माध्यम से शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। सभी प्रखंड एवं अंचलों में कार्यरत जन शिकायत कोषांग, जिला समाहरणालय में कार्यरत जन शिकायत कोषांग, संबंधित विभाग के कार्यालय के जन शिकायत कोषांग में निशुल्क शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।

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