स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर उपायुक्त ने जारी किए दिशा निर्देश

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कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए 22 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक मनाए जाने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।

इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखंड, रांची ने 22 अप्रैल 2021 की सुबह 6:00 बजे से 29 अप्रैल 2021 के सुबह 6:00 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रहेगा।

उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दवाइयां, स्वास्थ्य संबंधी तथा मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें खुली रहेंगी। जन वितरण प्रणाली, पेट्रोल पंप, राशन दुकान, होलसेल राशन दुकान, फल, सब्जी, दूध, पशु चारा सहित अन्य खाद्य पदार्थ की दुकानें खुली रहेंगी। होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी लेकिन होटल से घरों तक होम डिलीवरी होगी। नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबा खुले रहेंगे। कृषि कार्य एवं इससे जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी। खनन से जुड़े कार्य होते रहेंगे। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (मनरेगा सहित) चलते रहेंगे। सभी दुकान जो निर्माण संबंधी गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। ई-कॉमर्स एवं पशु चिकित्सा दुकान, वाहन मरम्मत दुकान, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, भारत सरकार के कार्यालय, बैंक, एटीएम भी खुले रहेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि इस अवधि में राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता, बिजली, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन, समाहरणालय, म्युनिसिपल, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, ग्राम पंचायत, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोरियर सर्विस, टेलीकम्युनिकेशंस की सेवा जारी रहेगी।

इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

सभी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ विवाह में 50 तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 व्यक्तियों के उपस्थिति की अनुमति होगी।
धार्मिक स्थल धार्मिक कार्य के लिए खुले रहेंगे लेकिन भीड़ नहीं होगी। धार्मिक जुलूसों सहित सभी जुलूस निषिद्ध होंगे। 5 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। स्कूलों / कॉलेजों/ आईटीआई / कौशल विकास केंद्रों / कोचिंग कक्षाओं / प्रशिक्षण कक्षाओं / प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। झारखंड सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। सभी आईसीडीएस केंद्र बंद रहेंगे। सभी मेलों और प्रदर्शनियों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्टेडियम / व्यायामशाला / स्विमिंग पूल / पार्क बंद रहेंगे। ट्रेन या एरोप्लेन से यात्रा करने वालों को अपने साथ यात्रा के वैध दस्तावेज तथा वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। बिना मास्क / फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी कार्यालय / धार्मिक स्थान / पूजा स्थल / रेलवे स्टेशन / बस / टैक्सी / ऑटो रिक्शा / किसी अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन और सहयोग करना होगा। जिला प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। मेडिकल फैसिलिटी को निरंतर बढ़ाने और बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील है। लोगों को अनावश्यक रूप से घबराने की जरूरत नहीं। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की गाइडलाइन, सूचना एवंं निर्देशों का पालन करते रहे और अपने को सुरक्षित रखें।

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