हिट एंड रन मामले में तीन मृतकों के कानूनी आश्रितों को मिला मुआवजा
जिला परिवहन पदाधिकारी सह सचिव जिला सड़क सुरक्षा समिति, धनबाद, श्री ओम प्रकाश यादव एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) सह नोडल पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा श्री राजेश कुमार के निर्देश एवंं मार्गदर्शन पर सड़क सुरक्षा सेल (डी.पी.आई.यू) टीम अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना में पीड़ित के आश्रित को मुआबजा दिलाने का कार्य कर रही है।
इसी कड़ी में अज्ञात वाहन द्वारा सड़क दुर्घटना में तीन मृतकों के कानूनी आश्रितों को बैंक ट्रांसफर से मुआवजा दिया गया।
इनको मिला 25-25 हजार का मुआवजा
दुधिया बलियापुर के रोहित कुमार चौबे की एनएच-32 राजगंज में वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके पत्नी चांदनी चौबे को मुआवजा का भुगतान किया गया। इसी प्रकार कंचना धीवर की गौशाला बाजार सिंदरी में दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनके पति भागीरथ धीवर तथा अनिल चंद्र रूज की गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जीटी रोड के पास इलाहाबाद बैंक के समीप अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनके पुत्र दिलीप रूज को बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मुआवजा राशि दी गई।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹25000 तथा गंभीर रूप से घायल होने पर ₹12500 निर्धारित किया गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस के प्रभागीय प्रबंधक त्रीलोचन शीट तथा रमन कुमार के विशेष सहयोग से मुआवजा का त्वरित भुगतान लाभार्थियों को किया जा रहा है।