हिलटॉप हाई राइज आउटसोर्सिंग कंपनी के पास एसडीएम ने लगाई निषेधाज्ञा

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अनुमंडल दंडाधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार ने गोंदुडीह ओपी अंतर्गत संचालित हिलटॉप हाई राइज आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्यालय, खनन स्थल, डंपिंग क्षेत्र एवंं लोडिंग क्षेत्र, कोयला डंपिंग एवं कोयला परिवहन क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।

इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी में कहा कि गोंदुडीह ओपी अंतर्गत हिलटॉप हाई राइज आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कोयला उत्खनन का कार्य किया जा रहा है तथा ओ.बी. गिराने का कार्य अगल बगल में किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा द्वारा 15 अक्टूबर 2020 को कंपनी में अनिश्चितकालीन चक्का जाम किए जाने की सूचना दी गई है। इसमें भारी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। जिसमें असामाजिक तत्वों के लोग भी शामिल होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में हिंसा एवं खून खराबा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कंपनी के कामगारों को गाली गलौज एवं मारपीट करने की धमकी देते हुए बाधा उत्पन्न करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस कारण कंपनी के कामगार काफी भयभीत है। कभी भी अप्रिय घटना घटने तथा लोक संपत्ति क्षति होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। यहां कभी भी विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।

इसलिए गोंदुडीह ओपी अंतर्गत संचालित हिलटॉप हाई राइज आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्यालय, खनन स्थल, डंपिंग क्षेत्र एवंं लोडिंग क्षेत्र, कोयला डंपिंग एवं कोयला परिवहन क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।

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