होटल और अन्य आतिथ्य इकाइयाँ के लिए उपायुक्त ने जारी किया निर्देश

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एसी का तापमान 24° से 30° सेल्सियस के बीच रखने का निर्देश

उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शकर सिंह ने होटल और अन्य आतिथ्य इकाइयाँ के संचालकों को उसके संचालन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि होटलों के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से हैंड सैनिटाइजर तथा थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। होटल के सभी कर्मचारी एवं आगंतुकों को मास्क या फेस कवर के साथ ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

जहा एयर कंडीशन की व्यवस्था होगी वहा एसी का तापमान 24° से 30° सेल्सियस के बीच रखना होगा। होटलों में पर्याप्त संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर्मियों को रखना होगा। जहां लिफ्ट होगी वहां सीमित संख्या में लोगों को लिफ्ट में प्रवेश करने दिया जाएगा। होटल में आने वाले आगंतुकों को ट्रैवल हिस्ट्री, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, पहचान पत्र तथा स्वघोषित शपथ पत्र देना होगा। होटल में आने वालों को रूम सर्विस एवं टेकअवे के लिए प्रेरित करना होगा।

उपायुक्त ने रेस्टोरेंट के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। रेस्टोरेंट में टेबलों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पर्याप्त दूरी रखनी होगी। ग्राहक को डिस्पोजेबल मेनू का प्रयोग करने की सलाह दी जाएगी। कपड़े के बजाय अच्छे क्वालिटी के डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का प्रयोग करना होगा। होटल में आने वालों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करना होगा।

होटल कम रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बैठकर खाने की बजाय रूम सर्विस या टेकअवे की सुविधा प्रदान करनी होगी। रूम तक खाना पहुंचाने वाले कर्मचारी को कमरे के दरवाजे पर फूड पैकेट रखना होगा।

होटल में कोरोना संदिग्ध मिलने पर शीघ्र उन्हें आइसोलेट करना होगा। साथ ही उन्हें मास्क या फेस कवर भी उपलब्ध कराना होगा। ऐसे व्यक्ति के मिलने पर शीघ्र निकटतम हॉस्पिटल या क्लीनिक या राज्य या जिला प्रशासन की हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना होगा। यदि संदिग्ध व्यक्ति कोरोनावायरस पोजिटिव मिलता है तो तुरंत होटल परिसर को सैनिटाइज करके कीटाणुमुक्त करना होगा।

उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित होटल संचालक पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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