होम कोरेंटिन का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध उपायुक्त ने दिया कार्रवाई करने का आदेश

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उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह ने गोविंदपुर, निरसा, झरिया तथा कलियासोल के इंसीडट कमांडर सह प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उनके क्षेत्र में राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध होम कोरेंटिन का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

23 जुलाई को कुमारधुबी के गणेश कुमार, मैथन के कृष्णा महतो, 25 जुलाई को गोविंदपुर के पिंटू मंडल, झरिया के सुजीत कुमार टुडू तथा ललीत कुमार विभिन्न मार्ग से बाहरी राज्यों से जिले में प्रवेश किए हैं।

उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए यह आवश्यक है कि बाहर से आने वाले यात्रियों को 14 दिन होम कोरेंटिन में रहना है परंतु रेंडम मॉनिटरिंग के दौरान उपरोक्त पांच व्यक्ति होम कोरेंटिन में नहीं थे और घर से बाहर पाए गए।

उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं आईपीसी की धारा 188 व अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार 24 घंटे के अंदर कारवाई करने का निर्देश दिया है।

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