होली एवं शबे बारात पर डीजे बजाने पर पूरी पाबंदी, उल्लंघन करने पर डीजे संचालक पर होगी कार्रवाई

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मनीष रंजन की रिपोर्ट
डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग करने पर डीजे संचालक के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई
रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक
होली व शब ए बारात को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी श्री प्रेम कुमार तिवारी ने डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं करने का आदेश जारी किया है। यदि कोई व्यक्ति डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग करते हुए पाया जाएगा तो डीजे साउंड सिस्टम के संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही उन्होंने पूरे धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि त्योहार के अवसर पर कतिपय मोहल्ले, कस्बे एवं आवासीय परिसर क्षेत्रों में कुछ लोगों के द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है। जिसमें फूहड़ एवं अश्लील गानों को बजाया जाता है। यह पावन त्यौहार की गरिमा के अनुकूल कदापि नहीं है।
साथ ही डीजे साउंड सिस्टम का भी उपयोग अत्याधिक तेज आवाज में किया जाता है। जिससे आसपास निवास करने वाले बुजुर्ग, बच्चों एवं महिलाओं को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके कारण विभिन्न समुदायों के बीच हिंसक झड़प की प्रबल संभावना भी बनी रहती है। वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर समुदायों के बीच आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम भी किया जा सकता है।
इसका अनुपालन कराने के लिए सभी ओपी प्रभारी, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करने और आदेश के अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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