बारामूड़ी में कोरोना पोजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन में लगाया गया कर्फ्यू
धनबाद अंचल के बारामूड़ी में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त श्री अमित कुमार के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव मरीज के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
कंटेनमेंट जोन की चौहदी निम्न प्रकार है। उत्तर में परती जमीन एवं दुर्गा मंदिर, दक्षिण में विरेन्द्र कुमार रविराज एवं अन्य के घर तक, पूरब में मनतोष कुमार के घर तक तथा पश्चिम में रंजीत सिंह के घर तक।
एपी सेंटर के उत्तर में बारामूड़ी – बिशुनपुर रोड, दक्षिण में बिनोद बिहारी चौक, पूरब में बिशुनपुर तथा पश्चिम में भूली हिरक रोड – बरवाअड्डा रोड को बफर जोन के रूप निर्माण किया गया है।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे।
विदेश से आने वाले सभी नागरिक / अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की कड़ाई से अनुपालन करेंगे तथा कम से कम 14 दिन अपने घर में एकांतवास में रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।
कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।
सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 / 269 / 270 / 271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर पॉजिटिव केस के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए उनकी जांच की जाएगी। उन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड अथवा फेसेलिटी कोरेंटिन में भेजा जाएगा। वैसे व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री भी तैयार की जाएगी।
संक्रमण से आम जनों को कम से कम प्रभावित करने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए क्षेत्र को सील कर दिया गया है।