शर्तों के साथ रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, मिठाई दुकान से होम डिलीवरी एवं टेक-अवे की अनुमति
अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा मिठाई दुकान से होम डिलीवरी
और टेक-अवे की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान की है।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि अनुमति वैसे प्रतिष्ठानों को मिलेगी जिनके पास वैध अनुज्ञप्ति या एफ.एस.एस.ए.आई. से रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा। किसी भी दुकान में बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, केवल पैक सामान की होम डिलीवरी या टेक-अवे किया जाएगा। दुकानों में न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी तथा 10 फीट के क्षेत्रफल में केवल तीन से चार कर्मचारियों को उपस्थित रहने की अनुमति मिलेगी।
कार्यस्थल को नियमित रूप से सैनिटाइज एवं कर्मचारियों की कोविड-19 के नियमानुसार जांच करानी होगी। कार्यस्थल पर उम्रदराज कर्मियों या जिनकी चिकित्सीय स्थिति सामान्य ना हो उन्हें कार्यों में नहीं लगाया जाएगा।
दुकान खोलने के क्रम में शारीरिक दूरी के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यदि इसका उल्लंघन किया गया तो उस दुकान को अविलंब बंद कर दिया जाएगा। सभी कर्मचारी एवं ग्राहक आपस में कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे एवं एक जगह पर पांच व्यक्ति या उससे अधिक कर्मचारियों /ग्राहकों का जमवाड़ा पूर्ण रूप से निषेध रहेगा।
कर्मचारियों को 70% एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। कैशियर को भी अपने हाथों को लगातार 2 घंटे के अंतराल में सैनिटाइज करना होगा। स्पर्श की गई सतहो, दरवाजा, डोर हैंडल, काउंटर, क्रेडिट कार्ड मशीन इत्यादि को 2 घंटे पर सैनिटाइज करना होगा। दुकान में कवर युक्त कूड़ेदान का उपयोग करना होगा। साथ ही संपर्क रहित भुगतान (डिजिटल भुगतान) को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना होगा।