13 कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त

0

दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा

विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।

इन क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।

ये क्षेत्र हुए कर्फ्यू से मुक्त

सुरेंद्र गली, मल्टीटेक आईटीआई, जोड़ाफाटक। रेलवे कॉलोनी, गोमो साउथ। मनईटांड, बैंक ऑफ इंडिया गली। मित्रा क्लीनिक रोड, नियर होटल स्काईलार्क, शास्त्री नगर। मदर टैरेसा कॉलोनी, नियर बेरा कोलियरी। जयप्रकाश नगर रोड, गली नंबर 6, मालती कुंज अपार्टमेंट। सरयू गंगा अपार्टमेंट, अशोक नगर, धोवाटांड। गोल बिल्डिंग, धनंजय सिंह रोड, मनईटांड। गांधी निवास, काली मंदिर रोड, बेकारबांध, नियर पंपू तालाब। भूली सी ब्लॉक, नियर सी ब्लॉक मार्केट। झरिया आइस फैक्ट्री 3 नंबर स्टाफ कॉलोनी। सिंह नगर झरिया। गोविंदपुर के भेलाटांडा।

कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *