13 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

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श्री श्री राम राज मंदिर : द्वितीय वार्षिक महोत्सव

13 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

मेला आयोजन, कलाकारों, व्यवस्थापकों, टेंट हाउस-स्टॉल संचालकों को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेला में भागीदार नहीं होने का आदेश

उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह ने 13 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक श्री श्री रामराज मंदिर चीटाही, बाघमारा में प्रस्तावित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने, हर दिन लगने वाले आकर्षक मेला आयोजन, आयोजन समिति के सदस्यों, कलाकारों, व्यवस्थापकों विशेषकर टेंट हाउस, दुकान व स्टॉल इत्यादि को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेला में भागीदार नहीं होने का आदेश जारी किया है।

श्री श्री राम राज मंदिर, चिटाही, बाघमारा में 13 फरवरी को कानपुर, ईलाहाबाद की झांकी कलाकारों द्वारा धार्मिक प्रस्तुति, 14 फरवरी को बंगाल के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा विराट बंगाल यात्रा, 15 से 20 फरवरी तक प्रत्येक रात्रि भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रत्येक दिन आकर्षक मेला का आयोजन की योजना है।

जबकि आयोजन से संबंधित अनुमति के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद को कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त कार्यक्रमों का आयोजन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखंड, रांची एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद के आदेश ज्ञापांक 964/21 दिनांक 12.2.2021 एवं आपदा प्रबंधन के अन्य प्रावधानों के विरुद्ध है।

साथ ही कोरोना महामारी के संक्रमण के उचित प्रबंधन के मद्देनजर मुख्य सचिव के 17 दिसंबर 2020 के पत्र के निर्देशानुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी धार्मिक स्थल पर अधिकतम 200 लोगों के एकत्रित होने तथा 21 दिसंबर 2020 के पत्र के निर्देशानुसार खुले स्थल पर अधिकतम 300 व्यक्तियों की अनुमति के लिए विस्तृत दिशानिर्देश के सख्त पालन के आलोक में ही निर्गत करने का तथा किसी भी प्रकार के जुलूस, मेला, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है।

दूसरी ओर श्री श्री राम राज मंदिर के द्वितीय वार्षिक महोत्सव में बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने की सूचना प्राप्त हुई है। इससे कोरोना महामारी के फैलने की प्रबल संभावना है।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण के प्रभाव, उचित प्रबंधन एवं रोकथाम के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30(2) (iii) (iv) (v) (xviii) एवं (xx) के अंतर्गत उपरोक्त सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, सख्ती से अनुपालन कर रहा है जिस कारण जिले में कोरोना महामारी पर काबू पाया गया है और संक्रमण की रफ्तार कम हुई है।

उन्होंने कहा कि अनुमंडल दंडाधिकारी के पत्र संख्या 101/सी दिनांक 8.2.2021 के द्वारा धार्मिक आयोजन के लिए दी गई अनुमति के आधार पर कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस एवं आवश्यक सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करते हुए सिर्फ धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम किया जाएगा।

आदेश की लापरवाही, उदासीनता एवं अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत अंचल अधिकारी सह इंसीडेंट कमांडर बाघमारा तथा थाना प्रभारी बरोरा थाना द्वारा संयुक्त रुप से तत्परता पूर्वक आवश्यक कार्रवाई तथा उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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