13 लोगों के विरुद्ध होम कोरेंटिन का पालन नहीं करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश

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उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह ने झरिया के मोहन साहू, गोपाल महतो, जामाडोबा के राजकुमार सिंह, हीरापुर हटिया के श्रीकांत कुमार, रवि सिंह, चिरकुंडा के प्रमोद कुमार झा, हीरा कुंज अपार्टमेंट सरायढेला के उज्जवल मल्लिक, चंदन कुमार साहू, रेणु ठाकुर, संतोष कुमार यादव, दिनेश प्रसाद वर्मा तथा निरसा सासनबेड़ा के अभिजीत पॉल तथा अभिनव टण्टुबाई के विरुद्ध होम कोरेंटिन का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए यह आवश्यक है कि बाहर से आने वाले यात्रियों को 14 दिन होम कोरेंटिन में रहना है परंतु मोनिटरिंग के दौरान उपरोक्त सभी व्यक्ति होम कोरेंटिन में नहीं थे और घर से बाहर पाए गए। सभी व्यक्ति 23 जुलाई से 28 जुलाई के बीच अन्य राज्यों से धनबाद आए हैं।

उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं आईपीसी की धारा 188 व अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार 24 घंटे के अंदर कारवाई करने का निर्देश धनबाद, निरसा तथा झरिया के इंसीडेंट कमांडर सह अंचल अधिकारी एवं इंसीडेंट कमांडर सह प्रखंड विकास पदाधिकारी निरसा को दिया है।

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