20 नए कंटेनमेंट जोन का किया गया निर्माण

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कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।

यहां बने कंटेनमेंट जोन

दामोदरपुर, शांति विहार कॉलोनी। झरिया के लक्ष्मनिया मोड़, नियर टिना गोदाम। कोलकुसमा हनुमान नगर रोडमातृ स्मृति भवन, माप तौल ऑफिस, चिरागोड़ा। हाउसिंग कॉलोनी एचआईजी /57, नियर सूर्य क्लिनिक। सरायढेला मोती नगर, मां तारा अपार्टमेंटप्रेम नगर, नियर आरएसपी कॉलेज झरिया। जामा मस्जिद, बड़कीटांड, जामाडोबा। नियर तिवारी मंदिर, चौथाई कुल्ही झरिया। डीएवी स्कूल बानियाहिर। बाघमारा प्रखंड मलकेरा नंबर 289। बाघमारा प्रखंड सलानपुर नंबर 262। बाघमारा प्रखंड डुमरा। सरायढेला टीवी सेंटर, कोयला नगर क्वाटर नंबर बी/49 तथा बी/36। हीरापुर 122/5 (जी + 3) ब्लॉक 1। हीरापुर महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड। टुंडी प्रखंड में कमारडीह। बलियापुर प्रखंड में छाताकुल्ही, मुकुंदा एवं भीखराजपुर

इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध डरहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।

कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।

सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।

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