24 कंटेनमेंट जोन का निर्माण

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धनबाद, झरिया, गोविंदपुर, पुटकी, बाघमारा में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।

धनबाद के भूदा, बालाजी नगर रोड, नियर डीपीएस स्कूल। सरायरोला, न्यू बैंक कॉलोनी, ड्रीम विला अपार्टमेंट। हाउसिंग कॉलोनी, नियर छठ तालाब। पुलिस लाइन कैंपस। जगजीवन नगर, नियर पानी टंकी। हिंदू मिशन रोड, माडा कॉलोनी। आदर्श नगर रोड, नियर किड्स गार्डन स्कूल। सीपी सिंह कॉन्प्लेक्स, ए तथा बी ब्लॉक धैया।

इसके अलावा झरिया अंचल के इंडस्ट्री कोलियरी। हुसैन नगर, नियर माइनिंग स्कूल, भागा। उपर राजबाड़ी, नियर राम मंदिर। लोदना बाजार, नियर शिव मंदिर। झरिया मेन रोड, नियर प्रसाद नर्सिंग होम।

बाघमारा प्रखंड के सलानपुर। पादुगोड़ा 345। नगरीकला 230। बिलबेड़ा 294।

पुटकी अंचल में बड़ा पुटकी, हनुमान मंदिर, नियर चंद्रप्रभा क्लिनिक। करकेंद, मधेशीला भवन, करकेंद। कुसुंडा पोस्ट ऑफिस के पास। जटुडीह, बीसीसीएल कॉलोनी। मुनिडीह ऑफिसर कॉलोनी।

गोविंदपुर प्रखंड के मधुगोड़ा। संग्रामडीह।

इन क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध डरहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।

कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।

सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।

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