24 कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त

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दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा

विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।

इन क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।

ये क्षेत्र हुए कर्फ्यू से मुक्त

भूदा, अंबेडकर नगर। नारायणपुर बस्ती रोड। अशर्फी गर्ल्स हॉस्टल, नवाडीह। एग्यारकुंड प्रखंड में डूमरकुंडा। एग्यारकुंड प्रखंड में टोला डूमरीफोर। झरिया में सरस्वती नगर। झरिया में फ्रेंड्स कॉलोनी, नूतनडीह। साउथ कॉलोनी, चासनाला। लोअर चौथाई कुल्ही। कोलकुसमा श्री शक्ति विंग फेस वन, वनस्थली कॉलोनी रोड। कोलकुसमा भारद्वाज भवन निलांचल कॉलोनी। पुटकी अंचल में मुनिडीह। सरायढेला गणपति अपार्टमेंट तथा एक्सटेंशन-1 नियर सिटी बाजार। हीरापुर में श्रद्धा अपार्टमेंट नियर अभय सुंदरी स्कूल। पुटकी अंचल में बालूडीह। डीजीएमएस कॉलोनी नियर पानी टंकी। एसी मार्केट गुजराती मोहल्ला नियर बजरंगबली मंदिर। नटराज टावर। टीवी सेंटर रोड कोयला नगर। एसीसी कॉलोनी शहरपुरा सिंदरी। वेस्ट कोयरीबांध झरिया। वासुदेव हेरिटेज मनोरमा नगर। भूली डी ब्लॉक सेक्टर 5। सूर्य विहार कॉलोनी रोड गली नंबर 5।

कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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