44 कंटेनमेंट एवं बफर जोन से कर्फ्यू निरस्त

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दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा

अनुमंडल दंडाधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार ने 44 कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।

ये क्षेत्र हुए कर्फ्यू से मुक्त

धनबाद में प्रोफेसर गली नंबर 1 नियर शिव मंदिर हीरापुर, कोयला नगर नियर साईं मंदिर, भुदा, चौधरी निवास नियर सिटी सेंटर, दास टोला धैया, हाउसिंग कॉलोनी नियर धवेतरी क्लिनिक, नियर शिव शक्ति मंदिर धैया, राधा कृष्ण अपार्टमेंट विनोद नगर।

झरिया में भौंरा नंबर 16, सीआरओ कॉलोनी डिगवाडीह, डिगवाडीह न्यू कॉलोनी में 2, डिगवाडीह नंबर 12, डुमरी नंबर 2, डुमरी नंबर 3, जेलगोरा 16 नंबर, जयराम आटा चक्की, जामाडोबा बकड़ीटांड, जामाडोबा नियर जिओ टावर, काली मेला न्यू विलेज, काली मेला आर एफ ब्लॉक, लाल बंगला ऊपर डुमरी बस्ती, नियर कम्युनिटी सेंटर 4।

पुटकी में कनकनी, केंदुआडीह, सिजुआ एसएन 11, सिजुआ एसएन 3, 4, सिजुआ एसएन 47, धोबनी।

तोपचांची में गोमो उत्तर में रेलवे क्वार्टर के चार, खेशमी मंडल टोला, गुनघुसा पंचायत में आजाद नगर।

गोविंदपुर में बड़ानवाटांड, रतनपुर, अमरपुर। बलियापुर में व्यापार मंडल। बाघमारा में निचितपुर 2, भटमुरना, आकाशकनाली, दरिदा, मछियारा,

कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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