45 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना पॉजिटिव को नहीं मिलेगी होम आइसोलेशन की सुविधा
45 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिलेगी।
इस संबंध में उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह ने कहा कि आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में 45 वर्ष से कम उम्र के एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन की अनुमति कोविड-19 के नियमों एवं शर्तों का पालन करने के पश्चात ही प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर 2020 को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद की बैठक में 35 वर्ष तक के एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई थी।
होम आइसोलेशन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया।
होम आइसोलेशन की सुविधा सीमित संख्या में वैसे व्यक्तियों को दिया जायेगा जो बिना लक्षण वाले हो तथा होम आइसोलेशन की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो।
होम आइसोलेशन की सुविधा देने से पूर्व संबंधित व्यक्ति का विस्तृत विवरणी निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना अनिवार्य होगा।
होम आइसोलेशन की सुविधा देने से पूर्व विशेष कैम्प में उपस्थित इन्सीटेंट कमाण्डर एवं एमओआईसी के द्वारा सघन जॉचोपरांत संतुष्ट होने के बाद ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों/ मानकों का पालन करने के शर्त पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
इन्सीडेंट कमाण्डर एवं एमओआईसी संबंधित व्यक्ति के कमरे /घर का व्हाट्स एप्प के माध्यम से छायाचित्र मंगा सकते हैं।
सभी होम आइसोलेशन में जाने वाले मरीज पल्स ऑक्सिमिटर के प्रयोग के दौरान ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जाने पर अविलंब कंट्रोल रूम के मोबाईल संख्या- 0326-2313035 पर सूचित करेंगे। सूचित करने के उपरांत संबंधित मरीज को बेहतर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए संबंधित कोविड अस्पताल में भर्ती किया जायेगा।
होम आइसोलेशन की शर्तों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धारा के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।