6 कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त
दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा
धनबाद नगर निगम के वार्ड 27, हीरापुर, शांति नगर, गली नंबर 2 (किड्स गार्डन स्कूल के पास), वार्ड 28, पुलिस लाइन, स्वर्गीय अशोक सिंह तथा स्वर्गीय रणधीर वर्मा बैरक, वार्ड 26, विनोद नगर, त्रिमूर्ति मंदिर के पास, बाघमारा प्रखंड के टुंडू, नावाडीह के शिव गंगा अपार्टमेंट (रॉयल बाजार के पास) तथा वार्ड 23, सूर्य विहार कॉलोनी में सरयू अपार्टमेंट में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद के निर्देश पर वहा कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।
इन क्षेत्र में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।
कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।