7 कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त

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दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा

विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।

इन क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।

ये क्षेत्र हुए कर्फ्यू से मुक्त

वार्ड 19 – कबाड़ीपट्टी रोड, नियर मस्जिद, नया बाजार। वार्ड 19 – सुभान अपार्टमेंट, नियर क्लिनी लैब, नया बाजार। वार्ड 20 – जगदंबा अपार्टमेंट, नियर देव विहार केंपस, झारूडीह। वार्ड 23 – सुबला गार्डन, सी ब्लॉक, नियर बिग बाजार। वार्ड 26 – रामतोष बनर्जी रोड, नियर गीतांजलि अपार्टमेंट। वार्ड 28 – धनबाद एसबीआई क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय का गेस्ट हाउस। राजस्व ग्राम सलानपुर नंबर 262

कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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