9 कंटेनमेंट और बफर जोन में कर्फ्यू निरस्त

0

दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा

वार्ड 41 के बड़कीटांड जामाडोबा, वार्ड 41 के जोरापोखर नंबर एक, वार्ड 11 के केन्दुआडीह खैरा (पंजाबी घौडा), वार्ड 3 के सलानपुर कतरास, वार्ड 24 के सरायढेला विकास नगर, बाघमारा प्रखंड के बगारा पंचायत का हरिहरपुर, वार्ड 52 के चासनाला “बी” टाइप क्वाटर, बलियापुर प्रखंड का भिखराजपुर तथा वार्ड 12 के हड़िया पट्टी छाताटांड में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री अमित कुमार के निर्देश पर वहा कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।

इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि इन 9 क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्तियों के संबंधियों एवं उन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।

उन्होंने कहा कि कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी इन क्षेत्रों में दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *