9 कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त
दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा
विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।
इन क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।
ये क्षेत्र हुए कर्फ्यू से मुक्त
धनबाद के धीरेंद्रपुरम, नियर शिव शक्ति मंदिर। सिटी सेंटर आवासीय परिसर, जालान अस्पताल के पास। कैलाश भवन, एच ई स्कूल, भिस्तीपाड़ा। श्रीनगर कॉलोनी रोड, मनईटांड। मिशन ऑफ नोलेज स्कूल, श्मशान रोड चिरागोड़ा।
झरिया के गुप्ता बिल्डिंग के पास, सब्जी पट्टी। राजा गढ़। शाइनिंग स्टार क्लब के पास बरारी। निरसा के बेलकूपा।
कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।