फूड सेफ्टी ऑफिसर ने पुलिस लाइन, सरायढेला की मिठाई दुकानों का किया निरीक्षण

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एफएसएसएआइ के निर्देशों का पालन करने का दिया मार्गदर्शन

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अदिति सिंह ने आज पुलिस लाइन तथा सरायढेला की विभिन्न मिठाई दुकानों पर जाकर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) द्वारा मिठाइयों के खाने की समय सीमा से संबंधित दिशा निर्देश एवंं उचित मार्गदर्शन दिया।

इस संबंध में उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर से सभी मिठाई दुकानों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी मिठाई उत्पादकों एवं विक्रेताओं को डिब्बे में पैक्ड या खुली मिठाइयों को प्रदर्शित करने वाले ट्रे अथवा थाल पर बेस्ट बिफोर डेट (इस तारीख से पहले उपयोग करें), मिठाई का नाम, मूल्य, निर्माण तिथि प्रदर्शन करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि इसको लेकर आज विभिन्न मिठाई दुकानों पर जाकर उन्हें निर्देश के संबंध में मार्गदर्शन दिया। साथ ही कहा कि आने वाले समय में इसका अनुपालन नहीं होने पर अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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