प. बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम एवं सप्तम चरण के अवसर पर तथा मतगणना की तिथि को घोषित किया गया शुष्क दिवस
प. बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम एवं सप्तम चरण के अवसर पर तथा मतगणना की तिथि को घोषित किया गया शुष्क दिवस*सचिव सह आयुक्त उत्पाद, झारखंड सरकार एवं निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने तथा चुनाव की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अंतर्गत आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के प्रथम चरण एवं सप्तम चरण के अवसर पर मतदान के लिए निर्धारित तिथि 27 मार्च 2021 एवं 26 अप्रैल 2021 के मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 25 मार्च 2021 के अपराहन 5:00 बजे से 27 मार्च 2021 के अपराहन 5:00 बजे तक एवं 24 अप्रैल 2021 के अपराहन 5:00 बजे से 26 अप्रैल 2021 के अपराहन 5:00 बजे तक तथा मतगणना के लिए निर्धारित तिथि 2 मई 2021 को शुष्क दिवस घोषित किया जाना है।इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, धनबाद ने बताया कि निर्देशानुसार उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत निदेशानुसार 25 मार्च 2021 के अपराहन 5:00 बजे से 27 मार्च 2021 के अपराहन 5:00 बजे तक एवं 24 अप्रैल 2021 के अपराहन 5:00 बजे से 26 अप्रैल 2021 के अपराहन 5:00 बजे तक तथा 2 मई 2021 को *धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी संचालित खुदरा उत्पाद दुकान एवं बार को छोड़कर जिला अंतर्गत अन्य सभी उत्पाद दुकानें एवं बार पूर्णता बंद रहेगी।* किसी होटल, बार एवं रेस्तरां/क्लब या अन्य ऐसे प्रतिष्ठान में मदिरा की ना तो बिक्री की जा सकेगी और ना ही उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही भोजनालय, दुकान या किसी अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर कोई भी स्प्रिट युक्त मादक लिकर या वैसे ही प्रकृति का अन्य पदार्थ का ना तो विक्रय किया जाएगा और ना ही वितरण होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम के उपबंधों एवं आयोग के निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो दोषी व्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी तथा इसके साथ-साथ किसी भी प्रकार का अनलाइसेंसड प्रेमिसेस में शराब के भंडारण हेतु लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।