कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने हेतु

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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने जारी किए दिशानिर्देश

कोरोना महामारी के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद द्वारा दिशानिर्देश जारी किया गया है।

इस संबंध में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमाशंकर सिंह ने बताया कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने हेतु राज्य में कतिपय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कोरोना महामारी के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद द्वारा कतिपय गतिविधियों पर जिला अंतर्गत प्रतिबंध लागू किया गया है।

● सभी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ विवाह तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्तियों के उपस्थिति की अनुमति होगी।

● धार्मिक जुलूसों सहित सभी जुलूस निषिद्ध होंगे।

● 5 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे।

● स्कूलों / कॉलेजों/ आईटीआई / कौशल विकास केंद्रों / कोचिंग कक्षाओं / प्रशिक्षण कक्षाओं / प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

● झारखंड सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है।

● सभी आईसीडीएस केंद्र बंद रहेंगे।

● सभी मेलों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध रहेगा।

● सभी स्टेडियम / व्यायामशाला / स्विमिंग पूल / पार्क बंद रहेंगे।

● अपनी कुल क्षमता के 50% क्षमता के अनुरूप सभी रेस्तरां संचालित होंगे।

● धार्मिक स्थल / पूजा स्थल में एकत्रित होने वाले व्यक्ति 2 गज की दूरी के अनिवार्य दिशानिर्देश का अनुपालन करेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं की उपस्थिति कुल क्षमता के 50% से अधिक नहीं होगी।

● बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादी-विवाह या अंतिम संस्कार के अलावा किसी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा

● सभी दुकानें / रेस्तरां / क्लब रात 8 बजे के बाद खुले नहीं रहेंगे। रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी तथा टेक होम की अनुमति दी जाएगी।

● बिना मास्क / फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्यालय / धार्मिक स्थान / पूजा स्थल / रेलवे स्टेशन / बस / टैक्सी / ऑटो रिक्शा / किसी अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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