ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने में होल्डिंग नम्बर की बाध्यता खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री को ट्वीट
मनीष रंजन की रिपोर्ट
झारखंड राज्य में किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान को चलाने के लिए नगर निकायों द्वारा ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है पर सरकार के तरफ से पिछले दो सालों से होल्डिंग नम्बर वालों को ही लाइसेंस निर्गत करने के फरमान जारी करने से किराये पर दुकान लेने वालों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या आन पडी है। धनबाद में लगभग दस हजार से ज्यादा लोगों का ट्रेड लाइसेंस बगैर होल्डिंग नम्बर के नगर निगम कार्यालय में पडा हुआ है।पिछले दिनों जिला चैंबर के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर बातों को रखा था। नगर आयुक्त ने झारखंड सरकार की तरफ गेंद को फेंक दिया और कहा कि साॅफ्टवेयर में बदलाव करने के बाद ही बगैर होल्डिंग के लाइसेंस निर्गत किये जा सकते हैं।
जिला चैंबर एवं विभिन्न चैंबर के पदाधिकारियों ने अब मुख्यमंत्री को ट्वीट कर अपनी समस्याओं को बताना प्रारंभ किया है। आज इसी सिलसिले में पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सह सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोहराब खान ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर आग्रह किया कि नगर निगम से शहरी क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए निर्गत होने वाला ट्रेड लाइसेंस बनवाने एवं री-निवुल करवाने में होल्डिंग नम्बर देने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए ताकि किराए पर दुकान चलाने वाले दुकानदार भी आसानी से ट्रेड लाइसेंस ले सकें और अपना व्यवसाय कर सकें।
ट्रेड लाइसेंस के मुद्दे पर चैंबर एवं सोशल मीडिया में व्यवसाइयों के लिए लगातार आवाज़ उठाने वाले सोहराब खान बताते है की जिनका खुद का दुकान नही है,जो दुकानदार किराए पर दुकान चलाते हैं या जिनका मकान मालिक से किसी तरह का विवाद चल रहा है वो क्या करेंगे ,वो कहाँ से होल्डिंग नम्बर लाएंगे।
बैंक मोड चैंबर के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र अरोड़ा ने भी मुख्यमंत्री को ट्वीट कर समस्या को जल्द से जल्द दूर कर बगैर होल्डिंग के व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दें।
श्री सोहराब खान ने धनबाद जिले के व्यवसाइयों से मुख्यमंत्री को ट्वीट करने की अपील भी की है।