होम राज्य में 11 ब्रांड के पान मसाले अगले एक साल के लिए प्रतिबंधित, धनबाद एसडीएम ने इसके लिए निर्देश जारी किए AnantSoch July 15, 2022 0 मनीष रंजन की रिपोर्ट स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य में 11 ब्रांड के पान मसाले को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसको लेकर अभिहित सह सदर अनुमण्डल दंडाधिकारी श्री प्रेम कुमार तिवारी द्वारा सूचित किया गया कि धनबाद में इन प्रतिबंधित पान मसालों की बिक्री और भंडारण पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। अगर कहीं प्रतिबंधित पान मसाला बिक्री करते या भंडारण करते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पान मसाला रजनीगंधा, राजनिवास, पान पराग, शिखर, दिलरूबा, मुसाफिर, मधु पान मसाला, विमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सोहरत पान मसाला और पान पराग प्रीमियम पान मसाला को प्रतिबंधित किया गया है। इसका विनिर्माणकर्ता, भण्डारण, वितरण या बिक्री पर अगले एक वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित लगाया गया है। उन्होने धनबाद के सभी थोक और खुदरा पान मसाला विक्रेताओं को आदेश दिया है कि यदि दुकान में पान मसालों का भण्डारण किया गया है तो स्वयं ही उन्हें नष्ट कर दे, अन्यथा औचक निरीक्षण के क्रम में पकड़े जाने पर अर्थदंड अधिरोपित करते हुए खाद्य सुरक्षा के सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी से कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।एसडीएम ने कहा कि विद्यालय परिसर के सौ मीटर के दायरे में किसी भी तरह के तम्बाकू उत्पाद जैसे- बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जरदा इत्यादि बेचना कोटपा एक्ट 2003 के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित है। सभी दुकानदार इसका ध्यान रखें। उन्होने कहा कोविड-19 के दृष्टिगत सभी खाद्य करोबारियों होटल मालिकों को सख्त आदेश दिया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठान होटल इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दे। नियमित रूप से मास्क, हैन्ड ग्लब्स, हैयरनेट एवं सैनिटाइजर तथा समाजिक दूरी का अनुपालन सख्ती से करें।उन्होने कहा प्रायः देखा जाता है कि खाद्य कारोबारी बिना लाईसेंस रजिस्ट्रेशन के अपना कारोबार का संचालन कर रहे है जो गैर कानूनी है तथा कुछ खाद्य करोबारी जिन्हें लाईसेंस की आवश्यकता है, वे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही अपना करोबार चला रहे है। उन्हें सख्त आदेश दिया जाता है कि वे अपना ऑनलाईन लाईसेंस जल्द से जल्द बनवा लें, अन्यथा औचक निरीक्षण के क्रम में पकड़े जाने पर अर्थदण्ड के साथ खाद्य सुरक्षा के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी। ऐसे खाद्य कारोबारी जो खाद्य पदार्थों जैसे बेकरी उत्पाद, मसाला, एवं अन्य किसी खाद्य पदार्थो का विनिर्माण रिलेवलिंग निर्यात करते हैं ऐसे खाद्य कारोबारी जो अनुज्ञप्तिधारी है वे वेबसाइट पर जाकर अपना वार्षिक टर्न ओवर अद्यतन करा लें अन्यथा समय समाप्ति के उपरांत लेट फाइन के लिये स्वयं जिम्मेवार होंगे। Continue Reading Previous एसडीएम के आदेश पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने स्टेशन रोड की मिठाई एवं अन्य दुकानों का निरीक्षण किया, लड्डू जब्त कर रांची भेजे गएNext आयुष फाउंडेशन ने गुड टच और बैड टच पर कार्यशाला आयोजित कर बच्चों को जागरूक किया More Stories होम 254 आरक्षियों को प्रोन्नती, पीपींग सेरेमनी में एसएसपी ने स्टार लगाया AnantSoch October 15, 2024 0 होम रेडक्रॉस सोसाइटीज, धनबाद और फेडरल बैंक के संयुक्त ब्लड डोनेशन कैंप में 12 युनिट ब्लड संग्रह किया गया AnantSoch October 15, 2024 0 होम सदर अस्पताल, धनबाद में पूर्व संचालित ब्लड बैंक को रेडक्रॉस सोसाइटीज को देने के लिए कुमार मधुरेंद्र सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ईमेल किया AnantSoch October 13, 2024 0 Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website