महागामा में 30 जून तक धारा 144 लागू
गोड्डा कार्यालय
नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए महागामा अनुमंडल क्षेत्र में 30 जून 2020 तक धारा 144 लागू रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने एवं राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में संक्रमण के रोकथाम हेतु जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए धारा 144 की अवधि का विस्तार किया गया है।उन्होंने कहा कि ’जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत होगी करवाई।