दुमदुमी के कंटेनमेंट और बफर जोन में कर्फ्यू निरस्त

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दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा

21 मई 2020 को गोविंदपुर प्रखंड के दुमदुमी में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकर श्री अमित कुमार के निर्देश पर 21 मई 2020 से अगले आदेश तक कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति के घर को एपी सेंटर चिह्नित किया गया था। संपूर्ण दुमदुमी ग्राम को कंटेंनमेंट जोन एवं परासी पंचायत को बफर जोन चिह्नित किया गया था। अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।

इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि उपायुक्त द्वारा 4 जून 2020 को दुमदुमी ग्राम को कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया गया है।

वहां कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्तियों के संबंधियों एवं संबंधित दुमदुमी ग्राम में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। परंतु वहां दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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