सुकूडीह के कंटेनमेंट और बफर जोन में कर्फ्यू निरस्त
दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा
तोपचांची प्रखंड के गुनघसा पंचायत के सुकूडीह में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री अमित कुमार के निर्देश पर 28 मई 2020 से अगले आदेश तक अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।
इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि उपायुक्त द्वारा 11 जून 2020 को तोपचांची प्रखंड के गुनघसा पंचायत के सुकूडीह को कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया गया है।
वहां कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्तियों के संबंधियों एवं तोपचांची प्रखंड के गुनघसा पंचायत के सुकूडीह में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।
तोपचांची प्रखंड के गुनघसा पंचायत के सुकूडीह में दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।