पांच क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त

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उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री अमित कुमार ने पांच क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से कंटेंटमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद संक्रमित व्यक्ति के घर को एपी सेंटर चिन्हित करते हुए एक जून 2020 को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। वर्तमान में इन पांचों क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कोरोना पोजिटिव नहीं है। कोरोना से संक्रमित सभी व्यक्ति स्वस्थ होकर 5 जून 2020 को अपने घर चले गए हैं।

कंटेंटमेंट जोन एवं बफर जोन की घोषणा के 14 दिन हो चुके हैं। कोविड-19 संबंधी नियमावली के अनुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिन तक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसे कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त किया जा सकता है।

इसलिए तत्काल प्रभाव से इन पांच क्षेत्रों को कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

इसमें बाघमारा प्रखंड का सिनिडीह, वार्ड 49 के पाथरडीह (पानी टंकी के पास), कलियासोल प्रखंड का आसनलिया, बाघमारा प्रखंड के दरिदा पंचायत का पोचरी तथा टुंडी प्रखंड के जाताखुंटी को कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया है।

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