सन्टु गुप्ता, छोटू गुप्ता पर सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज
एएसआई सहित आठ निलंबित
ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर, वार्ड बॉय, सिस्टर से मांगा गया स्पष्टीकरण
वरीय पुलिस पदाधिकारियों की टीम करेगी पूरे मामले की जांच
कोविड-19 अस्पताल (सेंट्रल अस्पताल) में एक कोरोना संक्रमित कैदी द्वारा मादक पदार्थ का सेवन करने की घटना को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर सन्टु गुप्ता एवं छोटू गुप्ता पर सरायढेला थाना में प्राथमिकी संख्या 195/2020 दर्ज कर ली गई है।
कैदी के पास मौजूद आपत्तिजनक सामान की जांच नहीं करने और अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के लिए उपायुुक्त ने एएसआई सुरेंद्र राम, आरक्षी भागी उरांव, चौकीदार भीम कर्माकर तथा सेंट्रल हॉस्पिटल की सुरक्षा में तैनात हवलदार ओम प्रकाश मिश्रा, सिपाही कुलदीप उरांव, गुलाब चौधरी, भोला उरांव तथा दुखराज उरांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने तथा इंक्वायरी के पश्चात कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया है।
उपायुक्त ने घटना के दिन कोविड-19 अस्पताल में ड्यूटी पर उपस्थित डॉ संजय कुमार मिश्रा, सिस्टर किरण कुमारी तथा शारदा कुमारी एवं वार्ड बॉय शंकर से स्पष्टीकरण पूछने एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश बीसीसीएल प्रबंधन को दिया है।
उपायुक्त ने कहा कि इस घटना में सभी आरक्षी जिनके द्वारा कैदियों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा अस्पताल की सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं जवान जिनके द्वारा आगंतुकों के प्रवेश के संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, उनकी भूमिका अत्यंत संदिग्ध मालूम पड़ती है। इसलिए वरीय पुलिस पदाधिकारियों की एक टीम गठित कर अविलंब इस मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया है।