धनबाद के 18 सहित 43 क्षेत्र हुए कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुुुुक्त
अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री श्याम नारायण राम ने धनबाद के 18 सहित 43 क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।
उन्होंने धनबाद के ओल्ड डॉक्टर कॉलोनी जगजीवन नगर, हाउसिंग कॉलोनी नियर एमआइजी आर 12, मातृ छाया भवन सुभाष नगर नियर अमन एनक्लेव अपार्टमेंट, नियर अशोक वाटिका भूली डी ब्लॉक रोड, न्यू कॉलोनी वासेपुर, पॉलिटेक्निक रोड नियर फॉरेस्ट कॉलोनी, रसलपुरा हाउस कुसुम विहार नियर टेलीफोन टावर, त्रिशूल भवन शांति कॉलोनी नियर प्रगति वाटिका नंबर 1, नियर जिला स्कूल बाबूडीह, राधिका निवास नियर गुड मॉर्निंग स्कूल बापू नगर, रतनजी रोड नियर मारवाड़ी युवा मंच, शास्त्री नगर नियर पैट्रोल पंप, बेकार बांध मिठाई गली, डीएस कॉलोनी क्वाटर नंबर 613, कुम्हारपट्टी नियर प्राथमिक विद्यालय मनईटांड, पुराना बाजार रेलवे कॉलोनी रोड नियर मस्जिद, राज पट्टी साव कॉलोनी रोड नियर छठ तालाब, शास्त्री नगर गणपति अपार्टमेंट सी ब्लॉक को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।
साथ ही झरिया के ऊपर कुल्ही, ट्राफिक कॉलोनी, श्री मोहन धौड़ा नियर ओवरमैन कॉलोनी जोरापोखर, साउथ तीसरा, पाथरडीह लोको बाजार, परसाटांड विकास भवन, फुसबंगला ऑपोजिट शिव मंदिर, नियर ओल्ड पाथरडीह थाना, जयरामपुर, डिगवाडीह बालू लाइन, बरारी नंबर 1, सिंदरी में दास टोला, पुटकी में भदरीचक, भागाबांध, बड़ा पुटकी, सियालगुदरी, भेलाटांड़ में 4, सीजुआ में 3 तथा करकेंद में 2 कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।
अपर समाहर्ता ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन के कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर 14 दिन के होम कोरेंटिन में अपने घर चले गए हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है।
कोविड-19 नियमावली के शासनादेशानुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस कंटेनमेंट एवं बफर जोन को मुक्त किया जा सकता है।