खाद्य तेलों, पीतल कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोना और चांदी के टैरिफ मूल्यों के निर्धारण से जुडी टैरिफ अधिसूचना संख्या 71/2020- सीमाशुल्क (एनटी)
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में असाधारण, एस.ओ. 748 (ई) के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्ननलिखित संशोधन किये हैं: उपर्युक्तत अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 को निम्ननलिखित तालिकाओं से प्रतिस्थापित किया जाएगा : “तालिका-1 क्र.सं.अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफआइटमवस्तुओंका विवरणटैरिफ मूल्य (यू एस डॉलर प्रति मीट्रिक टन)(1)(2)(3)(4)11511 10 00कच्चा पाम...