सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई गाड़ियों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लेने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता समेत सभी हितधारकों से सुझाव और उनकी राय दोबारा मांगी है। यह अधिसूचना इससे पहले इसी साल 18 मार्च को जारी हुई थी। हालांकि यह महसूस किया गया कि अधिसूचना पर विचार करने और टिप्पणी व सुझाव देने के लिए हितधारकों को फिर से पर्याप्त मौका देने की जरूरत है, जो पहले के मामले में लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुआ था। इस संबंध में दो अधिसूचनाएं 29 मई 2020 को जारी की गई हैं, जिन्हें www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है। अधिसूचनासंख्या336 (ई) एमवीएएकीधारा4-28कोकवरकरतीहै।इसमेंनिम्नलिखितमहत्वपूर्णपहलूशामिलहैं: इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स और दस्तावेजों का उपयोग (मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर्स लाइसेंस, डीएल का सरेंडर, डीएल का नवीनीकरण)ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंसराष्ट्रीय रजिस्टरडीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन60 दिन पहले पंजीकरण का नवीनीकरण6 महीने के लिए अस्थायी पंजीकरण 30 दिनों के एक्सटेंशन के साथ (बॉडी बिल्डिंग आदि)व्यापार प्रमाणपत्र- इलेक्ट्रॉनिकगाड़ियों में परिवर्तन, रेट्रो फिटमेंट के लिएपरिवर्तन वाली गाड़ियों के मामले में बीमा दूसरीअधिसूचना मसौदासंख्या337 (ई) एमवीएएकीधारा39-40कोकवरकरतीहै।इसमेंनिम्नलिखितपहलूशामिलहैं: दोषपूर्ण वाहनों को वापस लेने की नीति 1) रीकॉल की प्रक्रिया 2) जांच अधिकारी को लेकर विवरण की प्रक्रिया 3) जांच प्रक्रिया- समयबद्ध तरीके से (6 महीने) 4) जांच एजेंसियों की भूमिका निर्माताओं, आयातकों और रेट्रोफिटर्स की बाध्यताजांच एजेंसियों की मान्यता इस बारे में सुझाव या प्रतिक्रियाएं इन अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (ईमेल: [email protected]) पर भेजी जा सकती हैं। पहले भेजी गई प्रतिक्रियाओं को फिर से भेजने की जरूरत नहीं है।