उपायुक्त ने चुनाव संबंधित न्यूज के आचार संहिता पर मीडिया से बात की

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चंदन पाल की रिपोर्ट

धनबाद:जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने गुरुवार को समाहरणालय में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि इस बैठक में कोई भी चुनाव संबंधित एडवर्टिजमेंट से पूर्व एमएसएमई कमिटी से प्री सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है। ट्रेंड न्यूज,फेक न्यूज को लेकर भी चुनाव आयोग सतर्क है। ईवीएम, आचार संहिता आदि से संबंधित फेक न्यूज यदि मीडिया हाउस पब्लिश करती है तो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगी। नियमो का उलंघन करने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सभी मीडिया हाउस से अनुरोध किया कि चुनाव के दरम्यान किसी भी प्रकार से फेक न्यूज, पेड न्यूज, एक्जिट पोल जैसी खबरें करने से परहेज करें। वहीं चुनाव से संबंधित एडवर्टिजमेंट से पहले एमएसएमई कमिटी से प्री सर्टिफिकेटिंग करने का सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि यदि कोई भी मीडिया हाउस एमएसएमई कमिटी, आचार संहिता के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनपर आईपी एड्रेस के तहत इक्यूपमेंट जब्त किया जा सकता है तथा सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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